Balrampur News:डीएम ने 02 अप्रैल तक लागू किया निषेधाज्ञा

जनपदवासी शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ मनाएं त्यौहार-डीएम

होली पर जबरन चंदा वसूली पर सख्त कार्रवाई करेगा प्रशासन

संवाददाता

बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती श्रुति पाण्डेय ने आगामी होलिका दहन एवं शब-ए-बारात को ध्यान में रखते हुए जनपद में शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद की सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दिया है, जो 02 अप्रैल, 2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का आग्नेयास्त्र, बल्लम, भाला या अन्य तेजधार हथियार, कांता, तलवार, फेंक कर मारने वाल वस्तु या लाठी डण्डा या विस्फोटक पदार्थ, तेजाब, आदि लेकर नहीं चलेगा। असहाय या अपंग व्यक्ति, जो लाठी के सहारे चलते है, उन पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सिक्ख समुदाय के अनुयायियों जो अपने धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार कृपाण लेकर चलते है, उन पर भी लागू नहीं होगा। पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर तथा रास्ते आदि पर एकत्रित नहीं होंगें। यह प्रतिबन्घ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगें। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति बिना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा तथा न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा। यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा। धार्मिक अवसरों पर कोई भी व्यक्ति उत्तेजना फैलाने वाले नारों का न तो प्रयोग करेगा और न ही इसे प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। होली के पूर्व या होली के दिन अथवा उसके बाद किसी भी प्रकार होली के नाम पर जबरन चन्दा वसूल न किया जाए। होली में बिना किसी के सहमति के जबरन रंग/गुलाल न डाला जाए। दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों की दीवालो पर रंग व गुलाल डालने का प्रयास न किया जाए। होली के दौरान होलिका दहन के समय अश्लील व कसि महिला को इंगित करते हुये किसी भी प्रकार का गाना/दोहा का प्रयोग न किया जाए। होली के दौरान कीचड़ का प्रयोग बिल्कुल न किया जाए तथा रंग से भरे गुब्बारे एक दूसरे पर न फेंका जाए। होली के दौरान जुलूसों अथवा अन्य समय एक दूसरे के मुंह पर पेंट न लगाया जाए। होली के जुलूसों में लाउडस्पीकर/डेक आदि का प्रयोग न किया जाए तथा ऐसे वाद्य यन्त्रों का प्रयोग न कयि जाए जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। जिला मजिस्ट्रेट ने जनपदवासियों से अपील की है कि त्यौहार शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ मनाये। उक्त आदेश का प्रचार-प्रसार समस्त प्रभारी/ निरीक्षक/थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों में लाउडस्पीकर द्वारा व्यापक रूप से करायेंगें। आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

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