संवाददाता
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करुणेश ने उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1963 के नियम-6 के अन्तर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये वर्ष 2021 के लिये जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बन्द रहेंगें। जिसमें बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र साप्ताहिक बन्दी मंगलवार, उतरौला नगर पालिका क्षेत्र में सोमवार को साप्ताहिक बन्दी रहेगी। अधिसूचना संख्या-12/1245 दिनांक 21.10.2014 के द्वारा अधिसूचित नये क्षेत्र रेहरा बाजार में साप्ताहिक बन्दी मंगलवार, अधिसूचित नये क्षेत्र श्रीदत्तगंज रविवार व नगर पंचायत तुलसीपुर, नगर पंचायत पचपेड़वा सहित नये क्षेत्र साहदुल्लानगर, महराजगंज एवं गैंसड़ी में साप्ताहित बन्दी सोमवार को रहेगा। नगरपालिका/नगर पंचायत एवं शासन की अधिसूचना के अन्तर्गत स्थित दुकान/वाणिज्य प्रतिष्ठान साप्ताहिक बन्दी कराना सुनिश्चित करेंगें। साप्ताहिक बन्दी का कड़ाई से अनुपालन न किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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