संवाददाता
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती श्रुति द्वारा त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में प्रचार हेतु आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा हेतु अनुमति दिये जाने के लिए जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने सब डिवीजन हेतु मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अनुमति प्रदान करते समय सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगें कि सार्वजनिक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन मुख्य सचिव, उप्र द्वारा निर्गत गाइड लाइंस के अनुसार ही किया जाय। कार्यक्रमों में सम्बन्धित प्रोटोकाल व सोशल डिस्टेसिंग, मास्क एवं सैनेटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यदि कोविड-19 के प्रोटोकाल का उल्लंघन किया जाता है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आयोजन कर्ता की होगी। इसके अतिरिक्त यदि सार्वजनिक कार्यक्रम यथा सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक भोज में मद्यपान का प्रयोग किया जाता है, तो सम्बन्धित व्यक्ति/आयोजक के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।
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