Wednesday, April 1, 2026
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Balrampur : 17 साल पुराने दंगे में 41 दोषी, 36 गए जेल

पांच की मौत, पांच के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी, 18 दोषमुक्त

31 अक्टूबर को दोषी करार अभियुक्तों को सजा सुनाएगी जिला अदालत

रोहित गुप्ता

उतरौला, बलरामपुर। स्थानीय कस्बे में करीब 17 वर्ष पूर्व होली के जुलूस के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगे में जिला अदालत ने गुरुवार को नगर पालिका के दो पूर्व अध्यक्षों समेत 41 लोगों को दोषी करार देते हुए अदालत पर आज सुनवाई के दौरान उपस्थित आए 36 लोगों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गैरहाजिर पांच आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। 18 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया। सभी हिरासत में लिए गये लोगों को 31 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस अभियोजन सेल के प्रभारी इंस्पेक्टर केके यादव व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि 28 मार्च 2005 को उतरौला कस्बे में होली के दिन साम्प्रदायिक दंगा हुआ था। इस दौरान दोनों समुदायों के बीच मारपीट व आगजनी की घटनाएं हुईं थी। तत्कालीन एसडीएम, सीओ, प्रभारी निरीक्षक, आरक्षी व आम जन को भी गंभीर चोटें आईं थी। दंगा नियंत्रण करने के दौरान पुलिस व जुलूस में शामिल लोगों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ था। छह दिनों तक शहर में कर्फ्यू लगा था। इस मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बलराम सरोज ने मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमरनाथ गुप्त व अनूप गुप्त समेत 64 लोगों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय पर अभियोजन ने 15 गवाहों का साक्ष्य प्रस्तुत किया था। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम जहेंद्र पाल सिंह ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने, उभय पक्ष के गवाहों को सुनने तथा अधिवक्ताओं के दलीलों को सुनने के पश्चात् प्रकरण में 41 लोगों को दोषी करार दिया। मुकदमें के ट्रायल के दौरान पांच आरोपियों की मृत्यु हो जाने के कारण उनका नाम पत्रावली से अलग कर दिया गया था। 18 लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उन्हें दोषमुक्त कर दिया। गुरुवार को अदालत पर उपस्थित आए 36 लोगों को जेल भेज दिया गया, जबकि अदालत पर सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे पांच लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। आगामी 31 अक्तूबर को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। गुरुवार को जेल जाने वालों में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अमर नाथ गुप्त व अनूप गुप्त, रामजी गुप्त, शारदा प्रसाद, नंदलाल, रक्षाराम, सहदेव, सुरेश, राजेंद्र, सुनील कुमार, कपिल कुमार, दुर्गेश, कौशल कुमार, विश्वनाथ गुप्त, ओम प्रकाश, दिलीप, बच्चू मिस्त्री, अब्दुल तव्वाब, मुस्तफा, ध्रुव कुमार, नाजिम, सतीश गुप्त, नसीरुद्दीन, शब्बीर अहमद, आमिर कबड़िया, एजाज अहमद, मो. हारून, अब्दुल मजीद, जमाल अहमद, कैफ, सईद, मुहम्मद इबरार, कमालुद्दीन, जहांगीर व ताहिद अली शामिल अतुल कुमार, अरुण कुमार, असलम, राजेश उर्फ छोटू व सुमेरचंद्र गुप्त के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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जानकी शरण द्विवेदी

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