Wednesday, April 1, 2026
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Balrampur : राज्यकर विभाग के अधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण

जीएसटी न देने वाले ठेकेदारों की लिस्ट मांगी गई

रोहित गुप्ता

बलरामपुर। राज्यकर विभाग ने जनपद के समस्त आहरण-वितरण अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान टीडीएस कटौती एवं जीएसटीआर-7 रिटर्न फाइलिंग में जनपद के समस्त डीडीओ, बीडीओ को टीडीएस कटौती करने एवं अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करने के बारे में जानकारी दी गई। विभाग के उपायुक्त राज्यकर ह्रषिकेश यादव ने सभी अधिकारियों को बताया कि 2.50 लाख से ऊपर के सभी अनुबंध पर नियमानुसार 2 प्रतिशत कटौती की जायेगी। सहायक आयुक्त राज्यकर मो. इम्तियाज सिद्दीकी ने जानकारी देते हुये कहा कि जीएसटीआर-7 अगले महीने की 10 तारीख तक अवश्य दाखिल कर दें जिससे सम्बन्धित फर्म, ठेकेदार को जो भी धनराशि भुगतान की गई है। उसकी सूचना विभाग को उपलब्ध हो जायेगी और भुगतान प्राप्त करने वाली फर्म से नियमानुसार जीएसटी जमा कराया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनपद के 95 प्रतिशत ठेकेदार, फर्म जीएसटी नहीं देते है इनकी सूची मंगाई जा रही है इनसे जीएसटी कर वसूला जायेगा। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया है कि ठेकेदारों एवं फर्मों को भुगतान करते समय टीडीएस अवश्य काटें। इसमें किसी भी प्रकार की रियायत न दी जाए।

उल्लंघन पर अर्थदंड का प्राविधान

उन्होंने कहा कि टीडीएस के मद में काटी गयी धनराशि निर्धारित समयावधि में राजकोष में जमा नहीं की जाती है तो टीडीएस की धनराशि के अतिरिक्त 18 प्रतिशत की दर से ब्याज जमा करने का दायित्व भी होगा। टीडीएस कटौती के किसी प्राविधान का उल्लघंन होने पर टीडीएस ब्याज सहित अन्य अर्थदण्ड का प्राविधान निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर सपना राज्यकर अधिकारी, विनोद कुमार वरिष्ठ कोषाधिकारी, डॉ. प्रभाकर सिंह उप कृषि निदेशक, डॉ. एके चौधरी, राज्यकर निरीक्षक (पूर्व मनोरंजन कर अधिकारी) शुभम कुमार मिश्र, नाजमुद्दीन बेग, दिनेश कुमार, हरिराम, रईस अहमद, शाहिद कमाल, राम अशीष व अन्य अधिकारीगण कर्मचारीगण मौजूद रहे।

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जानकी शरण द्विवेदी

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