Friday, April 3, 2026
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Balrampur : मिलावटी शराब बनाने के जुर्म में 10 वर्ष की सजा

संवाददाता

बलरामपुर। मिलावटी शराब बनाने के अभियुक्त को दोषी मानते हुए एफटीसी प्रथम ने 10 वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रणधीर सिंह ने बताया कि 17 मई 2018 की सुबह सादुल्लाहनगर पुलिस ने मोड़हवा जंगल के पास से बाइक सवार दिनेश कुमार को 60 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया था। सादुल्लाहनगर के गुलजारपुर निवासी दिनेश कुमार की निशानदेही पर पुलिस ने मिलावटी शराब बनाने का सामान भी बरामद किया। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ था। बरामद शराब का नमूना जांच के लिए भेजा गया तो उसमें यूरिया व नौसादर के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। ऐसे में इस शराब के अधिक सेवन से किसी की जान भी जा सकती थी। पुलिस ने दिनेश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन करने व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश जहेंद्र पाल सिंह ने दिनेश कुमार को मिलावटी व कच्ची शराब बनाने और अवैध तमंचा रखने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दिनेश को 13 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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