संवाददाता
बलरामपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने एक व्यक्ति को छह साल साश्रम कारावास की सजा दी है। दोषी को आठ हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। अर्थदंड की आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को दी जाएगी। शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक महिला ने 29 अगस्त 2020 को थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग पुत्री शाम करीब सात बजे अपने खेत की रखवाली कर रही थी। तभी गांव के ही चंदन व एक अन्य व्यक्ति के साथ वहां पहुंचे और उसकी पुत्री को पकड़कर छेड़खानी करने लगे। लड़की के शोर मचाने पर वादिनी मुकदमा एक अन्य व्यक्ति के साथ मौके पर पहुंच गई। जिसे देखकर चन्दन व उसका साथी भाग गया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की। पुलिस ने चंदन के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय भेजा। अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों का बयान कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से फर्जी फंसाए जाने की बात कही गई। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने चंदन को छह माह साश्रम कारावास व आठ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा।
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