संवाददाता
बलरामपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (ननि) डा. महेन्द्र कुमार ने बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन ल़ड़ने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखे की जांच/अनुश्रवण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के अनुपालन में जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी सदस्य, वरिष्ठ कोषाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से चुनाव परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से बैंक खाता खोला जायेगा। खाता की सूचना रिटर्निंग अधिकारी एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि की भुगतान खोले गये नये खाते से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। निर्वाचन व्यय लेखा का रजिस्टर आयोग द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप पर तैयार कराकर रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रत्याशियों को प्रतीक आवंटन के दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार में व्यय की गयी धनरशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी सूचना कमेटी आयोग को भेजेगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी, उन मदों मंे व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर बाउचर सहित जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय कमेटी द्वारा परीक्षण किया जायेगा। परीक्षण मंे यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है, तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए।
उड़न दस्ता टीमें गठित
निर्वाचन कार्यों को सुचारू रूप से संचालन हेतु कार्य प्रारंभ से समाप्ति तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-21 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 में प्रत्याशियों के व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय/क्षेत्रवार उड़न दस्ता टीमों का गठन जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी डा. महेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है। उड़नदस्ता टीम मंे आलोक कुमार त्रिवेदी औषधि निरीक्षक नगर निकाय क्षेत्र गैंसड़ी, सत्यवीर सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी पचपेड़वा, अनंत कुमार मिश्र आबकारी निरीक्षक सदर तुलसीपुर, अजय कुमार द्विवेदी वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान उतरौला, अजीत ंिसंह यादव आबकारी निरीक्षक तुलसीपुर, उतरौला, अमित कुमार गौतम निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, बलरामपुर, अलंकार सिंह आबकारी निरीक्षक उतरौला, बलरामपुर। उन्होंने नियुक्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने आवंटित निकाय क्षेत्र से सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनके निर्देशन में उड़नदस्ता सम्बन्धी कार्य करना सुनिश्चित करेंगें।

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जानकी शरण द्विवेदी
