Wednesday, February 11, 2026
Homeदेवीपाटन मंडलबहराइचBahraich News:30 अप्रैल तक के लिए रात्रि कालीन निषेधाज्ञा लागू

Bahraich News:30 अप्रैल तक के लिए रात्रि कालीन निषेधाज्ञा लागू

संवाददाता

बहराइच। वर्तमान समय में कोविड-19 वैश्विक महामारी से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर हो रही वृद्धि के फलस्वरूप जनपद में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 500 से अधिक हो जाने के राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 एवं उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-23 में प्रदत्त शक्तियों व उत्तर प्रदेश शासन के चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या-548/पांच-5/2020 14 मार्च 2020 के प्रस्तर 12 में प्रदत्त शक्तियों एवं विहित व्यवस्था व अधिसूचना संख्या- 582(1)/पांच-5/2021 लखनऊ दिनांक 31 मई 2020 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 द्वारा निर्गत शासनदेश संख्या-600/2021-सीएक्स-3 दिनांक 26 मार्च 2021 शासनादेश संख्या-680/2021/सीएक्स-3 दिनांक 8 अपै्रल 2021 द्वारा कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाये जाने, शासनादेश संख्या 685/2021/सीएक्स-3 दिनांक 11 अपै्रल 2021 के अनुपालन में जनपद बहराइच की सीमा में कोविड-19 के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा तत्काल प्रभाव से रात्रि 09 बजे से प्रातः 06 बजे तक 30 अपै्रल तक रात्रि निधेषाज्ञा लागू किया गया है। रात्रि निधेषाज्ञा से भारत सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी, इनके स्वायत्त/अधीनस्त कार्यालय, आटोनाम्स बॉडी के अधिकारी जैसे आपात कालीन सेवाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बंधी सभी चिकित्सा, पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, प्रशासन एवं कोषागार कार्यालय, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, रेलवे, बस, आपदा प्रबन्धन से सम्बंधित समस्त सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, नगर पालिका तथा अन्य सभी आवश्यक सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वैध आई. कार्ड प्रस्तुत करने पर छूट प्रदान की गयी है।

यह भी पढ़ें :सात जिलों के अस्पतालों में ओपीडी सेवा बंद

इसके अलावा रात्रि निधेषाज्ञा से सभी निजी चिकित्सा कर्मी जैसे डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि अन्य सेवाएं जैसे अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेण्टर, क्लीनिक एवं अन्य चिकित्सा सेवाओं के वैध आई. कार्ड प्रस्तुत करने पर, गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सा/स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, रेलवे स्टेशन/बस अड्डे से आने जाने वाले व्यक्तियों को वैध टिकट प्रस्तुत करने पर भी छूट प्रदान की जायेगी। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नही होगा। इसके लिए किसी अनुमति अथवा ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं के परिवहन में प्रयुक्त वाहन टैक्सी, आटो, चालकों को रात्रि निषेधाज्ञा के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करने पर ही परिवहन का संचालन करने की अनुमति दी जायेगी। इन निर्देशों का अनुपालन पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न मार्गों/स्थानों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत नियमित रूप से जांच कराकर शत-प्रतिशत मास्क का प्रयोग एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। रात्रि कालीन निषेधाज्ञा अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन पाये जाने पर डिजास्टर मैनेजमेण्ट एक्ट 2005 की धारा-51 से 60 तथा भादवि की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

हमारी अन्य खबरों को पढ़ने के लिए www.hindustandailynews.com पर क्लिक करें।

आवश्यकता है संवाददाताओं की

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com को गोण्डा जिले के सभी विकास खण्डों व समाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों तथा देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती तथा लखनऊ मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले जनपद मुख्यालयों पर युवा व उत्साही संवाददाताओं की आवश्यकता है। मोबाइल अथवा कम्प्यूटर पर हिन्दी टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। इच्छुक युवक युवतियां अपना बायोडाटा निम्न पते पर भेजें : jsdwivedi68@gmail.com
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
मोबाइल – 9452137310

कलमकारों से ..

तेजी से उभरते न्यूज पोर्टल www.hindustandailynews.com पर प्रकाशन के इच्छुक कविता, कहानियां, महिला जगत, युवा कोना, सम सामयिक विषयों, राजनीति, धर्म-कर्म, साहित्य एवं संस्कृति, मनोरंजन, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं तकनीक इत्यादि विषयों पर लेखन करने वाले महानुभाव अपनी मौलिक रचनाएं एक पासपोर्ट आकार के छाया चित्र के साथ मंगल फाण्ट में टाइप करके हमें प्रकाशनार्थ प्रेषित कर सकते हैं। हम उन्हें स्थान देने का पूरा प्रयास करेंगे :
जानकी शरण द्विवेदी
सम्पादक
E-Mail : jsdwivedi68@gmail.com

RELATED ARTICLES

Most Popular