Bahraich News:07 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निरस्त, नौ के निलम्बित
संवाददाता
बहराइच। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी शम्भु कुमार द्वारा समस्त उपजिलाधिकारियों व कृषि विभाग के अधिकारियों की तहसीलवार उर्वरक व्यवसायियों प्रतिष्ठानों की जांच एवं सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। जांच में उर्वरक व्यवसायी/बिक्री केन्द्र प्रभारी द्वारा किसानों को यूरिया उर्वरक की बिक्री पीओएस मशीन से अनियमित ढंग से खारिज करने के दोषी पाये गये, जिनके विरुद्ध जिलाधिकारी के निर्देश पर 07 उर्वरक व्यवसायियों के उर्वरक लाइसेंस को निरस्त व 09 के निलम्बन तथा 07 को कठोर चेतावनी दी गयी है। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सलारगंज के रमेश सिंह, आसाम रोड स्थित रफीक अहमद मैनहिया स्थित राम सहारे यादव खुटेहना के मिठ्ठू लाल मौर्या, चैधरीपुरवा मकरन्दपुर की सपना सिंह, दौलतपुर के आत्माराम व अड़गोढ़वा के दुर्गा प्रसाद वर्मा के लाइसेंस निरस्त तथा लोधी चैराहा के शिवपाल, मरौचा संतोष कुमार गुप्ता, खुटहेना दिनेश सिंह, साईगांव चैराहा के राजेन्द्र प्रसाद, लौकाही रोड दरोगापुरवा के जगदीश प्रसाद, मनिकापुर गंगवल लक्ष्मन प्रसाद, विशुनपुर मीठा के बलराम वर्मा, मेटुकहा के वीरेन्द्र कुमार व टिकोडा मोड़ के महेन्द्र प्रताप सिंह उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलम्बन की कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार जरहीरोड मिहींपुरवा के भोला सिंह, इफ्को ई बाजार मुसेपट्टी अलोक कुमार दुबे, तिगाई के गोपाल, दाहौरा के बृजेश पाल सिंह, छावनी बाजार अतुल कुमार जैन, सिसईरोड गनेशपुर के पुत्तूलाल व आदिलपुर आशीष कुमार गुप्ता उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गयी है। जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरक बिक्री केन्द्र/प्रतिष्ठान से उर्वरकों की बिक्री शत प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से किसान के आधार कार्ड व भूमिधारिता के अनुसार निर्धारित दर पर किया जाय। बिक्री केन्द्र पर रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, स्टाक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, कैशमेमो अद्यतन रखा जाय। यदि किसी भी उर्वरक बिक्री केन्द्र पर निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर उर्वरक बिक्री किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उर्वरक व्यवसायी के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानां के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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