संवाददाता
बहराइच। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि विगत 24 सितम्बर 2021 को अशोक कुमार पाण्डेय एडवोकेट पुत्र स्व. विष्णु मुरारी राम पाण्डेय, निवासी सिविल लाइन बहराइच द्वारा मेरे कार्यालय में इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि प्रार्थी की ग्राम कुड़वा तहसील मिहींपुरवा में सिथत 02 गाटा संख्या क्रमशः 1513 रक्बा 0.5030 व 1986 का रक्बा 0.1070 कुल रक्बा 0.6100 हे. का अन्य सह खातेदारों के साथ सह भूमिधर हैं। प्रार्थी को उक्त दोनों गाटे वरासतन अपने पिता की मृत्यु के प्श्चात प्राप्त हुआ था तथा 1417 फसली की खतौनी में खतौनी खाता संख्या 00059 पर द्वारा आदेश नायब तहसीलदार मिहींपुरवा अन्तर्गत प क 11 ख 24 दिसम्बर 2009 के आदेशानुसार प्रार्थी व उसके भाईयों व माता जी का नाम खतौनी पर फसली सन् 1412-1417 में खतौनी खाता संख्या 00059 में वरासतन विवरण कालम में दर्ज हुआ परन्तु फसली सन 1418-1423 व फसली 1424-1429 में प्रार्थी अशोक कुमार पाण्डेय का नाम खतौनी में लिपकीय त्रृटि के कारण दर्ज नहीं हुआ।
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जिलाधिकारी द्वारा शिकायत का त्वरित संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी/तहसीलदार मिहींपुरवा को तत्काल प्रार्थी का नाम खतौनी में फसली सन 1418-1423 व फसली 1424-1429 में दर्ज कराने हेतु व्हाट्अस के माध्यम से प्रार्थना के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रेषित किया गया था तथा 25 सितम्बर 2021 को आयोजित गरीब कल्याण मेला में प्रार्थी का नाम अभिलेखों में दर्ज ही नहीं करा दिया गया बल्कि फरियादी को खतौनी की नकल भी उपलब्ध करा दी गयी। इस प्रकार 11 वर्षों से लम्बित प्रकरण का 01 दिवस में निस्तारण करा दिये जाने पर प्रार्थी द्वारा आभार व्यक्त किया गया। मा. मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के स्पष्ट निर्देश हैं कि शासन द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिले इस सम्बन्ध में जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि तहसीलों में इस प्रकार के आने वाले प्रकरणों का विशेष प्राथमिकता देते हुए तत्काल संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही की जाय जिससे शासन द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ जनता को सुगम ढंग से मिल सके। साथ ही जनता को अनावश्यक रूप से कार्यालय की दौड़ भाग न करनी पड़े।
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