Bahraich News: बलात्कार के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
संवाददाता
बहराइच। विशेष न्यायालय पास्को एक्ट में पांच बलात्कार के आरोपियों नें जमानत की अर्जी लगाई थी। जिसका विशेष लोग अभियोजक मुन्नू लाल मिश्र नें कड़ा विरोध किया। जिस पर विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी ने पांचो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। लोक अभियोजक मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि फखरपुर थाना क्षेत्र के बहादुर उर्फ मेराज, दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के रामा कश्यप, हुजूरपुर थाना क्षेत्र के आलम, सुजौली थाना क्षेत्र के हीरालाल व नवाबगंज थाना क्षेत्र के रंजीत उर्फ फिरोज बलात्कार समेत पास्को एक्ट के आरोपी हैं। आरोपियों की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। जिस पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश जीतेन्द्र कुमार द्विवेदी ने सभी पांचो आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।