Bahraich News : दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास

संवाददाता

बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम नितिन पांडेय ने 21 वर्ष पुराने मुकदमे में हत्यारोपित पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई है। उन्होंने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियुक्त मुरली उर्फ श्रवण कुमार का सजायाबी वारंट तैयार कर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया गया। अपर शासकीय अधिवक्ता अपराध फिरोज अहमद खान ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि नानपारा के भरिया निवासी देवेंद्र प्रसाद शुक्ल ने थाना खैरीघाट में तहरीर दी कि उसकी बेटी मनोज कुमारी की शादी खैरीघाट के पिपरिया तिवारी निवासी लालजी शुक्ल के बेटे मुरली उर्फ श्रवण कुमार के साथ हुई थी। शादी के तीन वर्ष बीत चुके थे। बेटी के गोद में छह माह का बच्चा भी था। ससुर लालजी, सास चंद्रावती, देवर मस्तू उर्फ राजकुमार ताना देकर उत्पीड़न करते थे। खाना-कपड़ा न देकर तंग करते थे। दहेज की मांग न पूरी होने पर पांच मई 2001 को हत्या कर गले में रस्सी बांध कर छप्पर की बड़ेर से लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह जानकारी पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चार्जशीट अदालत में दाखिल किया। विचारण के दौरान आरोपित लालजी की मृत्यु हो गई, जबकि सास चंद्रावती व देवर मस्तू उर्फ राजकुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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