संवाददाता
बहराइच। जिले के नवाबगंज थाने की पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर की बंदूक व लाइसेंस जब्त किया है। वर्ष 2015 में हिस्ट्रीशीट खुली होने के बावजूद इसका लाइसेंसी असलहा छह वर्ष तक रखे रहने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। नवाबगंज थाने के मिर्जापुर तिलक निवासी मोहम्मद आरिफ खां उर्फ कालिया को जिला मजिस्ट्रेट ने 25 अगस्त 2001 को बंदूक का लाइसेंस निर्गत किया था, जिसका नियमानुसार 13 दिसम्बर 2015 तक नवीनीकरण होता रहा। 2011 से मोहम्मद आरिफ खां उर्फ कालिया के जरायमों के विरुद्ध आपराधिक केस दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ। उस पर विभिन्न जरायमों में आधा दर्जन से अधिक केस दर्ज हैं। 2015 में पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोली। इसके चलते मोहम्मद आरिफ ने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया। बिना नवीनीकरण के वह लगभग 6 वर्ष तक बंदूक रखे रहा। दरोगा रमाशंकर यादव, सिपाही उमेश सिंह ने शुक्रवार की शाम मिर्जापुर तिलक पहुंचकर बंदूक व लाइसेंस तलब किया। उसकी बंदूक व लाइसेंस जब्त कर उसके विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है।
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