Wednesday, February 11, 2026
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Bahraich News:रेप के आरोपी को दस वर्ष का सश्रम कारावास

संवाददाता

बहराइच। अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, रेप व पाक्सो अमित कुमार पांडेय ने घर में घुसकर किशोरी से रेप मामले में आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष की सश्रम कैद व 11 हजार का जुर्माना लगाया है। जिसे अदा न करने पर अभियुक्त को 7 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। कैसरगंज थाने के एक गांव निवासी एक व्यक्ति का परिवार गांव में 25 मई 2014 को दोपहर शादी में शामिल होने गया था। घर पर उनकी 16 वर्षीय बेटी अकेली थी। इसी थाने के मंझारा तौकली के मजरे जगतराम पुरवा निवासी राजेश पुत्र रामजस गोड़िया ने घर में घुसकर किशोरी के साथ रेप किया। किशोरी के शोर पर जब लोग दौड़े तो हमलावर फरार हो गया। 26 मई 2014 को थाने में राजेश को नामजद कर घर में घुसकर रेप, पाक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को महिला सिपाही की अभिरक्षा में मेडिकल को भेजा। कोर्ट में बयान के बाद पुलिस ने तहकीकात के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। यह प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से सत्र न्यायाधीश कोर्ट स्थानान्तरित हुआ। वहां से 7 जनवरी 2015 को अपर सत्र न्यायाधीश, रेप व पाक्सो एक्ट को स्थानांतरित कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में विचारण शुरू किया। कोर्ट में गवाहान के बयानात हुए। सोमवार को बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुन्नू लाल मिश्रा के तर्कों को सुना। आरोपी राजेश पर दोष सिद्ध होने पर जज अमित कुमार पांडेय ने दस वर्ष के कारावास व 11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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