संवाददाता
बहराइच। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि मा. सर्वोच्च न्यायालय व शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष, कृषि अपशिष्ट, पराली, गन्ने की सूखी पत्ती खेतो में जलाना एक दण्डनीय अपराध है। जनपद में फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के मद्देनजर सर्तक निगरानी की जा रही है। उन्होनें बताया कि 18 कृषको के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। जिसमें तहसील सदर व मिहीपुरवा में 05-05 तथा तहसील नानपारा में 08 कुल कृषकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इसके अलावा कम्बाईन मशीन के साथ सुपर स्ट्रा रिपर न लगाये जाने के कारण तहसील सदर व नानपारा में 02-02 तथा मिहीपुरवा में 01 कुल 05 कम्बाईन मशीनों को सीज करने की कार्यवाही भी की गयी है।
