Tuesday, February 10, 2026
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Bahraich News:अवैध मदिरा के निर्माण व विक्री पर लगाएं प्रभावी अंकुश-डीएम

संवाददाता

बहराइच। शासन के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शम्भु कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र, उप आबकारी आयुक्त स्कंद सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुॅवर ज्ञानंजय सिंह, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश, जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया, सहायक आबकारी आयुक्त एस.एस.एफ.ए. देवीपाटन प्रभार, सहायक आबकारी आयुक्त प्रवर्तन, सहायक आबकारी आयुक्त आसवनी नानपारा एवं चिलवरिया, समस्त क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक (अपराध निरोधक क्षेत्र बहराइच) तथा समस्त उप आबकारी निरीक्षगण मौजूद रहे।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिये गये कि आबकारी दुकानों के अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं का पुलिस चरित्र सत्यापन की कार्यवाही तत्काल पूर्ण करायी जाय। आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 60 (क) के प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आईपीसी 272 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि आबकारी अनुज्ञापनों परचून की दुकान आदि अन्य स्थानों से बेचे जा रहे मदिरा पर अंकुश लगाया जाय। जनपद में स्थित ऐसे ढाबे, जहॉं एल्कोहल के टैंकर रुकते हैं, को चिन्हित करते हुए सघन चेकिंग अभियान भी संचालित किया जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि संदिग्ध चरित्र वाले अनुज्ञापियों एवं विक्रेताओं को सूचीबद्ध करते हुए सतर्क दृष्टि रखी जाय। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक सम्बन्धित क्षेत्रीय पुलिस अधिकारियों से समन्वय कर सम्बन्धित थानों से अवैध शराब के स्थलों एवं संलिप्त कुख्यात व्यक्तियों की सूची तैयार कर उन पर सतर्क निगरानी रखते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर पुलिस लाइन में जमा असलहों के रिटेनर लाइसेंस का नवीनीकरण कराकर कराते हुए असलहों की साफ-सफाई कर सम्बन्धित कार्मिकों को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित का पुलिस लाइन में प्रशिक्षण भी कराया जाय। क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौकीदार, लेखपाल एवं प्रधान से सम्पर्क कर अभिसूचना तंत्र विकसित किया जाय।
जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिया कि आबकारी दुकानों का गहनता से निरीक्षण किया जाय, जिससे कि जल मिश्रण, अपमिश्रण एवं ओवर रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके तथा प्रतिष्ठानों के स्टाक में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी न रहने पाये। श्री कुमार ने आबकारी दुकानों के अनुज्ञापनों में अंकित चौहद्दियों का भी सत्यापन कराये जाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमोदित संदिग्ध ग्रामों में नियमित दबिश दी जाय तथा आबकारी अपराधों में संलिप्त कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के साथ-साथ आईपीसी की सुसंगत धाराओं एवं गैंगेस्टर एक्ट में प्रभावी कार्यवाही किया जाय। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि बन्द पड़ी फैक्ट्रियों एवं अन्य प्रांतों से लायी गयी मदिरा की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाया जाय। साथ ही स्प्रिट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों एफएल-16/17 की गहन जांच भी की जाय। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा के सेवन से होने वाली हानि सम्बन्धी सूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाय। साथ ही पूर्व में भारी मात्रा में पकड़े गये अवैध शराब के स्थलों की सूची तैयार कर सतर्क दृष्टि एवं चेकिंग की जाय।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जलमिश्रण के कृत्य में पकड़ी गयी दुकानों तथा ईंट भट्टों की सूची तैयार कर नियमित चेकिंग की जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दुकानों के स्थानान्तरित से रिक्त हुए स्थलों पर निगरानी रखी जाय। आबकारी दुकानों का निर्धारित समयानुसार खुलना एवं बंद होना भी सुनिश्चित कराया जाय। पेय आसवनियों में मदिरा की तीव्रता भराई एवं निकासी तथा ई.एन.ए. की प्राप्ति पर सतर्क निगरानी रखी जाय। सेनीटाइजर निर्माण करने वाली आसवनियों में सेनीटाइजर की तीव्रता पर विशेष ध्यान भी दिया जाय। चीनी मिलों में नियमित रूप से शीरों के टैंकों की नियमित रूप से डिप ली जाय तथा इसके लिए डिप रॉड, रोटोमीटर एवं सैम्पुलर इत्यादि उपकरणों की उचित व्यवस्था भी की जाय।

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