Bahraich : घर में घुसकर रेप के आरोपी की जमानत खारिज

संवाददाता

बहराइच। न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एससीएसटी एक्ट के जज राकेश कुमार पंचम ने दलित युवती के साथ घर में घुसकर रेप, धमकी व गाली गलौज, दलित उत्पीड़न अधिनियम मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी है। वारदात 24 मई की रात में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि देहात कोतवाली के एक गांव में 24 मई की रात युवती घर पर अकेली थी। इसी दौरान हुज़ूरपुर थाने के पुरैनी गांव निवासी अभिषेक मिश्रा पुत्र प्रेम लाल ने घर में घुसकर युवती के साथ रेप की वारदात की थी। विरोध करने पर जाति सूचक गाली गलौज की थी। वारदात की वीडियो क्लिप भी बनाई थी।इस मामले में देहात कोतवाली में केस दर्ज कराया गया था। अभिषेक मिश्रा को नामजद किया गया था । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

किशोरी खटिक हत्या काण्ड में आरोपी की जमानत निरस्त

इसी प्रकार विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ने किशोरी खटिक की हत्या व मवेशियों को गायब करने के मामले में जिला कारागार में निरुद्ध आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह वारदात जनवरी 2022 के दूसरे सप्ताह में हुई थी। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी राकेश कुमार कश्यप ने बताया कि रुपईडीहा थाने के निधिनगर संकल्पा में रिश्तेदारी में रह रहा किशोरी खटिक नौ जनवरी को मवेशियों को चराने जंगल के किनारे गया था। कुछ दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली थी। इस मामले में छत्रपाल ने तीन को नामजद कर केस दर्ज कराया था। इस मामले में निधिनगर संकल्पा निवासी आदिल उर्फ रूपई पुत्र कादिर खां को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा था। आरोपी के अधिवक्ता की ओर से इस मामले में जमानत याचिका दायर की गई थी।

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