Monday, February 9, 2026
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Bahraich : अभियान चलाकर मुक्त कराए गए 03 बाल श्रमिक

संवाददाता

बहराइच। उप्र के श्रमायुक्त के आदेश पर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा के निर्देशानुसार एन्टी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई और दरगाह थाने की संयुक्त टीम द्वारा जनपद बहराइच के दरगाह क्षेत्र में सघन रुप से बालश्रम उन्मूलन अभियान का संचालन किया गया। अभियान के दौरान जनपद के 02 प्रतिष्ठानों से तीन बाल श्रमिकों को अवमुक्त कराकर और आयु परीक्षण कराकर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के नियोजको के विरुद्ध बाल श्रम अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अभियान का संचालन श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान और श्रम प्रवर्तन अधिकारी विंध्याचल शुक्ल, दरगाह थाना उपनिरीक्षक इंद्रजीत यादव, टेक्निकल रिसोर्स पर्सन चंद्रेश यादव, विशेष किशोर पुलिस इकाई से आरक्षी अभिषेक सिंह और दरगाह थाने की महिला आरक्षी इस्मिता सैनी, अंकिता सिंह, पुरुष आरक्षी विनोद कुमार और संजय पाल, श्रम विभाग से शहाब अहमद और प्रभाकांत के साथ किया गया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि खतरनाक प्रक्रिया के अंतर्गत दोषी पाए जाने वाले सेवायोजकों के विरुद्ध दो वर्ष तक की सजा या 50 हजार तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है, तथा गैर खतरनाक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोषी पाए जाने पर सेवायोजक को एक माह तक की सजा या 10 हजार रुपए तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यदि कोई माता पिता भी अपने बच्चों को व्यावसायिक कार्य में संलग्न करेगा, तो उनके विरुद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। खान ने जनपदवासियों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों अथवा किशोरों से काम न लें, बल्कि उन्हें स्कूल भेजने में मदद कर एक बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

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जानकी शरण द्विवेदी

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