जेई भर्ती में नियुक्ति न करने पर आयोग से कोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2013 के साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाए जाने तथा बैकलॉग भर्ती के 17 पदों पर नियुक्तियां न किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।
फरीज अली अंसारी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं। याची के अधिवक्ता का कहना है कि 24 दिसंबर 2013 को जूनियर इंजीनियर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। इसमें सामान्य चयन के 2747 पदों जबकि विशेष कोटे के 17 बैकलॉग पदों पर चयन किया जाना था। लिखित परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया गया। याचीगण इसमें चयनित नहीं हो सके। याचिका में कहा गया है नियमानुसार पदों से तीन गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना चाहिए था। मगर आयोग ने ऐसा नहीं किया। विशेष कोटे के 17 पदों पर चयन हेतु सिर्फ चार अभ्यर्थियों को बुलाया गया तथा कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने के कारण इन पदों पर कोई चयन नहीं किया गया। जबकि याची पूरी तरह से उपयुक्त है परंतु उसे साक्षात्कार में नहीं बुलाया गया। कोर्ट ने इस मामले में लोक सेवा आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।