– सरकारी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं
– जिले में 56 हजार 408 ट्रांसपोर्ट वाहन हैं पंजीकृत
– 11 लाख 28 हजार 208 नान ट्रांसपोर्ट वाहनों का है रजिस्ट्रेशन
– छह लाख 50 हजार 644 वाहनों पर अब तक नहीं लगे हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
गोरखपुर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाहनों पर पहली दिसंबर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य कर दिया है। बावजूद इसके अभी जिले में महज 45 प्रतिशत वाहनों पर ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए जा सके हैं। हालांकि, सरकारी महकमा इसे लेकर काफी संजीदा है और लगातार जांच पड़ताल कर रहा है। जागरुकता और पेनाल्टी दोनों तरह की कार्रवाईयां चल रहीं हैं। यातायात और परिवहन विभाग की कार्रवाई में अब तक आठ लाख 11 हजार जुर्माना वसूला जा चुका है।
ये हैं आंकड़े
यातायात और परिवहन विभाग में पंजीकृत कुल वाहनों की संख्या 11 लाख 84 हजार 616 है। इनमें 56 हजार 408 ट्रांसपोर्ट वाहन पंजीकृत हैं, जबकी 11 लाख 28 हजार 208 नान ट्रांसपोर्ट वाहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन सबको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अनिवार्य है। बावजूद इसके अभी छह लाख 50 हजार 644 वाहनों पर अब भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं।
इस दिक्कत से जूझ रहा विभाग
यातायात और परिवहन विभाग एक ऐसी दिक्कत से जूझ रहा है, जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं है। यह दिक्कत सरकारी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का न लगना है। बावजूद इसके सरकारी वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि विभागीय अधिकारी कह रहे हैं कि इस दौरान सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।
एआरटीओ प्रवर्तन का कहना
एआरटीओ प्रवर्तन, गोरखपुर संजय कुमार झा का कहना है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के वाहनों पर लगे नंबर प्लेट देखे जा रहे हैं। यदि इन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो चालान होगा। जनवरी से दिसंबर तक सात हजार से अधिक वाहनों का चालान हुआ है। इनसे 5000 तक का जुर्माना वसूला गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की हिदायत भी दी गयी है।
डा. आमोदकांत
