Sunday, April 5, 2026
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29 साल पूर्व हुई डकैती व हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद

फिरोजाबाद (हि.स.)। डकैती कोर्ट ने गुरूवार को 29 साल पूर्व डकैती व हत्या के एक मामले में छह आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना जसराना से जुडा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना जसराना क्षेत्र के गांव रंजीत का नगला, ग्राम कोड़री का मजरा निवासी होती लाल ने 21 मई 1993 को तहरीर दी कि वह अपनी पत्नी बालादेवी व परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लेटा था, तभी उसका समधी महावीर गांव के ही भोला, सुघर सिंह उर्फ सुघड़ा कट्टे लिये व महावीर का दामाद लाखन व उसका भाई शोभाराम आदि लोग हाथों में लाठी डंडे, बल्लभ आदि लेकर उसके घर पर चढ़ आये और उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने लगे जब बचाने पहुंचे तो भोला ने कट्टा से फायर कर दिया। गांव के लोगों द्वारा फायरिंग करने पर बदमाश भाग गये। बदमाशों के जाने के बाद देखा तो फायर के छर्रे बछिया व चारपाई पर लेटी मुन्नी देवी के लग गये। बदमाश घर का सामान भी लूटकर ले गये।

पीड़ित ने कहा कि वह बदमाशों को पूर्व से जानता है उसकी इनसे रंजिश है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर, उपचार के दौरान चोटे आने से घायल बालादेवी की मौत हो गयी। पुलिस ने जांचोपरांत आरोपी महावीर पुत्र दाताराम, भोला उर्फ राजकुमार पुत्र रामविशाल उर्फ विलास, सुघर सिंह उर्फ सुघड़ा पुत्र विद्याराम निवासीगण सूरजपुर रूधैनी, थाना शिकोहाबाद, लाखन व शोभाराम पुत्रगण पूसे निवासी सराय मटियारी, थाना जसराना व कल्लू पुत्र मिहीलाल भंडपुरा थाना एका के खिलाफ डकैती व हत्या की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-11 रवीन्द्र कुमार तृतीय के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ललित बघेल ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपितों को दोषी पाते हुये उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कौशल

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