मुरादाबाद (हि.स.)। संयुक्त निदेशक पेंशन मुरादाबाद मण्डल ने बताया है कि राज्य सरकार के सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति पर उनकी पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, राशिकरण, बीमा आदि के भुगतान में हो रहे विलम्ब एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु 20 अप्रैल को पूर्वाह्न साढ़े 10 बजे आयुक्त सभागार कक्ष में कमिश्नर आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में 70 वीं पेंशन अदालत आयोजित की गयी है।
संयुक्त निदेशक पेंशन ने बताया कि ऐसे सभी पेंशनरों से अपेक्षित है कि निर्धारित प्रारूप अपने जनपद से संबंधित कोषागार से प्राप्त कर तथा उसे पूर्ण कर संबंधित कोषागार अथवा कार्यालय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन मुरादाबाद मण्डल में 13 अप्रैल तक तीन प्रतियों में प्राप्त करा दें। वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से यह भी अपेक्षित है कि वाद की एक-एक प्रति अपने सेवानिवृत्ति कार्यालय व विभागाध्यक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें। ऐसे पेंशनर, जिन्होंने पूर्व अदालतों में अपना वाद योजित कर रखा है, उन्हें पुनः वाद योजित करने की आवश्यकता नहीं है। उनके वाद पत्रों पर अलग से कार्यवाही की जा रही हैं।
निमित जायसवाल
