15 वचनों का पालन कर कोरोना संक्रमण की करें रोकथाम : सीएमओ
स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गाइलाइंस जारी कर की अपील
संक्रमण की रोकथाम संबंधी सावधानियों को नज़रअंदाज़ करना घातक
जानकी शरण द्विवेदी
गोण्डा। कोरोना संक्रमण को लेकर बहुत एहतियात बरते जाने की जरूरत है। सावधानी से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन कर इसकी रोकथाम की जा सकती है। कोविड 19 संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। कई जगहों में लोग नियमों की अनदेखी कर रहें हैं, जो पूरे समुदाय के लिए खतरा है। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए गाइडलाइन की है, जिसमें कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 15 विशेष वचनों या प्रतिज्ञाओं के पालन करने की अपील की गयी है। यह जानकारी गुरुवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ मधु गैरोला ने दी।
‘सतर्कता’ कोरोना से बचाव का बेहतर उपाय :
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ गैरोला ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर गाइडलाइन में कोरोना संक्रमण से बचाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है। इसमें बिना गले लगे एक दूसरे का अभिवादन करने, शारीरिक दूरी रखने, मास्क लगाने व आंख, नाक और मुंह को गंदे हाथों से नहीं छूने के वचनों के पालन के लिए कहा गया है। इसके अलावा श्वसन संबंधी सफाई व सुरक्षा का पालन करने, नियमित हाथों को धोने, तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करने एवं अलग-अलग सतहों को नियमित कीटाणुरहित (सैनिटाइज) करने की सलाह दी गयी है। महामारी के दौरान कोरोना संक्रमितों से भेदभाव एवं कोरोना को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फ़ैलाने की बातें सामने आयी हैं, इसे ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन में कोरोना संक्रमितों से भेदभाव नहीं करने एवं कोविड-19 संक्रमण से जुड़े नकारात्मक व बिना पुष्टि की गयी बातों को सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं भेजने की अपील की गयी है। साथ ही कोविड-19 के बारे में विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेने, किसी मदद या जानकारी के लिए टोल-फ्री नंबर 1057 पर फोन करने व तनाव या दबाव आदि को दूर करने के लिए आवश्यक मदद प्राप्त करने जैसी प्रतिज्ञा लेकर उनके पालन करने के लिए कहा गया है।
मास्क लगाने व 2 गज की शारीरिक दूरी रखने पर बल :
गाइडलाइन में घर से बाहर भीड़ वाले स्थानों जैसे डेयरी, अस्पताल, दवा की दुकान व ऐसी ही भींड-भांड वाली अन्य जगहों पर कम से कम 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी रखने के लिए कहा गया है। कार्यस्थलों पर भी इन नियमों के पालन करने के लिए कहा गया है द्य साथ ही मास्क के इस्तेमाल पर ज़ोर दिया गया है। मास्क संक्रमण की संभावना या श्वसन संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। मास्क को पहनने के नियमों की भी चर्चा की गयी है।
सावधानी से करें मास्क का इस्तेमाल :
गाइडलाइन में मास्क इस्तेमाल को लेकर सतर्कता बरतने की बात कही गयी है। यह बताया गया है कि मास्क को पहनने के लिए नाक व मुंह पूरी तरह ढंके हों। मास्क और चेहरे के बीच गैप न हो यानी मास्क ढ़ीला नहीं होना चाहिए। मास्क की अगले हिस्से को गंदे हाथों से नहीं छुएं। मास्क को हटाने में इस प्रकार सावधानी रखें कि वह गंदा न होने पाए। साथ ही प्रत्येक 8 घंटे के बाद मास्क को बदल लें। पुनः इस्तेमाल किये जाने वाले कपड़े के मास्क का इस्तेमाल करें। ऐसे मास्क को अच्छी तरह धो दें। यदि सिंगल यूज वाले सर्जिकल मास्क इस्तेमाल करते हैं, तो इसे डस्टबिन में डाल दें। इसका दोबारा इस्तेमाल न करें। मास्क हटाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लें। मास्क लगाने से पहले हाथों को अच्छी तरह धो लें या अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
इन जगहों पर मास्क जरूर लगाएं :
जब आप यात्रा कर रहे हों या किसी सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हों।
जब आप किसी ऑफिस के कमरे में अन्य व्यक्ति के साथ बैठे हों।
यदि सर्दी, जुकाम हो तो बाहर निकलने से पहले मास्क जरूर लगायें।
इन बातों का रखें खास ध्यान :
छींकते या खांसने समय रूमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें।
बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाले सतहों जैसे दरवाजे का हैंडल या ऐसी अन्य जगहों की नियमित सफाई जरूरी है।
खुले में या सार्वजनिक जगहों पर जहां तहां न थूंके, ऐसा करना दंडनीय अपराध भी है।
बिना किसी उद्देश्य या औचित्य के यात्रा करने से बचें द्य बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें।
कोविड 19 संक्रमित या उसके परिवार वालों के साथ भेदभाव न कर सहानुभूति से पेश आयें।
अपने स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोविड 19 को लेकर होने वाली चिंताएं या मानसिक दबाव के लिए जिला चिकित्सालय के मानसिक रोग विभाग द्वारा जारी किये गए हेल्पलाइन नंबर 6392 540 889 पर सुबह 9ः00 से शाम 6ः00 बजे तक बात कर मनोचिकित्सक से निशुल्क परामर्श ले सकते हैं।