Thursday, February 12, 2026
Homeव्यापार15 दिसंबर तक अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त का करें भुगतान:...

15 दिसंबर तक अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त का करें भुगतान: आयकर विभाग

नई दिल्ली (हि.स.)। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एडवांस टैक्स (अग्रिम कर) की तीसरी किस्त का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2023 है। आयकर विभाग ने करदाताओं को समय पर अपने अग्रिम कर की किस्त का भुगतान करने की सलाह दी है।

आयकर विभाग ने मंगलवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में करदाताओं से अपील की है कि वे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 15 दिसंबर, 2023 तक अपने अग्रिम कर की तीसरी किस्त का भुगतान करना अवश्य याद रखें। यदि आप अग्रिम कर भरने से चूकते हैं, तो आपको पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी। इतना ही नहीं, विलंब के लिए आपको ब्याज भी चुकाना पड़ेगा।

क्या होता है अग्रिम कर

अग्रिम कर एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है, जो चालू वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास करदाताओं को जमा करना होता है। इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता है बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है। इसके तहत टैक्सपेयर्स एडवांस में ही टैक्स आयकर विभाग के पास जमा करते हैं।

किसे चुकाना होता है अग्रिम कर?

आयकर अधिनियम की धारा 208 के मुताबिक एडवांस टैक्स उन लोगों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है। यह नौकरीपेशा लोग, फ्रीलांसर, व्यापारियों और अन्य किसी तरह से पैसे कमाने वाले लोगों पर लागू होता है। हालांकि, अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है, जो किसी तरह के बिजनेस नहीं करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिली हुई है।

प्रजेश शंकर/दधिबल

RELATED ARTICLES

Most Popular