लखनऊ(हि.स.)। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक के बाद आबकारी विभाग की आगामी योजना ‘होम बार’ को मंजूरी मिल गयी है। अब ‘होम बार’ के लिए 12 हजार रुपये जमा करके लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।
आबकारी विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल की बैठक करने के बाद विभागीय नियमों में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजी गयी थी। जिस पर मोहर लगने के बाद ‘होम बार’ की भी मंजूरी दे दी गयी। ‘होम बार’ खोलने वाले को वार्षिक मूल्य 12 हजार जमाकर लाइसेंस बनवाना होगा और इसकी अनुमति आबकारी आयुक्त से मिल पायेगी।
‘होम बार’ का लाइसेंस लेने वाले अपने सौ वर्गमीटर के एरिया में बार खोलकर समूह में शराब पीने—पिलाने का काम कर सकेंगे। इसमें हर ब्रांड की छोटी बोतलों को रखा जा सकेगा। होम बार खुलने से उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव आयेगा और आने वाले वक्त में इस पर बड़ी कार्ययोजना बनी हुई है।
शरद
