Sunday, March 29, 2026
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हेट स्पीच सहित दो मामलों में विधायक अब्बास अंसारी की वीसी से हुई पेशी

आरोपियों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत

मऊ (हि. स) बीते विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन और हेट स्पीच के दो मामलों में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की सोमवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। मामला आरोपियों की हाजिरी के लिए नियत है, उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध पहले से ही गैरजमानतीय वारंटी जारी किया गया है। लेकिन अब तक उन्हें न तो पुलिस गिरफ्तार कर कर सकीऔर न ही उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। सीजेएम/ एमपी एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले में आरोपियों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत किया। इसमें एक मामला शहर कोतवाली और दूसरा दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है।

पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब-किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी।

पुलिस ने विवेचना में मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी के विरुद्ध गैरजमानतीय वारंट जारी है। सीजेएम ने मामले में 15 जुलाई की तिथि नियत किया। दूसरा मामला दक्षिणटोला क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर आरोपित कोर्ट में प्रेषित किया है। मामले में अभियुक्तों की हाजिरी के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत किया।

वेद नारायण/सियाराम

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