Sunday, December 14, 2025
Homeविधि एवं न्याय हत्या के प्रयास के तीन आरोपितों को पांच वर्ष की सजा, दस-दस...

 हत्या के प्रयास के तीन आरोपितों को पांच वर्ष की सजा, दस-दस हजार अर्थदण्ड

मीरजापुर (हि.स.)। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र के नेतृत्व में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के प्रयास मामले में गुरुवार को सजा सुनाई गई है। मामले में न्यायालय ने तीन आरोपितों को पांच वर्ष का कारावास की सजा के साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

पड़री थाना क्षेत्र के नेवढ़िया गांव निवासी भगन्तु यादव पुत्र बौड़म यादव ने इन्द्र बहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव, श्यामा देवी एवं विजय बहादुर उर्फ गुड्डू यादव के विरूद्ध पेड़ काटने के विवाद को लेकर पुत्र पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल आरोपितों को गिरफ्तार कर पड़री पुलिस ने जेल भेज दिया था। पड़री पुलिस एवं मॉनीटरिंग व पैरवी सेल के पैरोकार की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर ने आरोपित इन्द्रबहादुर यादव उर्फ दयाराम यादव, श्यामा देवी एवं विजयबहादुर उर्फ गुड्डू यादव को पांच-पांच वर्ष का साधारण कारावास एवं दस-दस हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

गिरजा शंकर

RELATED ARTICLES

Most Popular