संवाददाता
बहराइच। जिले के थाना रुपईडीहा के अन्तर्गत बेलभरिया कल्याणपुर गांव निवासी एक अभियुक्त ने बकरी बांधने के विवाद में 10 वर्षीय बच्चे की फावड़ा मारकर हत्या कर दी थी। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय ने शनिवार को अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि रुपईडीहा थाने में वादी मुकदमा मोहर्रम अली ने 18 अगस्त को तहरीर देकर अभियुक्त इसहाक अली के विरुद्ध उसके 10 वर्षीय बेटे अयनूल हसन की हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में मोहर्रम ने कहा कि उसके बेटे की बकरी बांधने के विवाद में इसहाक ने फावड़े से गला काटकर हत्या कर दी थी।। मामले में थाने की पुलिस ने इसहाक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। उन्होंने बताया कि शनिवार को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तृतीय सुरजन सिंह ने सुनवाई के दौरान अभियुक्त इसहाक अली को दोष सिद्ध करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को 50 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की धनराशि जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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