लखनऊ (हि.स.)। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 27 अगस्त 2021 को उनकी गिरफ़्तारी के बाद हजरतगंज थाने में उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज के संबंध में स्थानीय सीजेएम कोर्ट में धारा 156 (3) सीआरपीसी में प्रार्थनापत्र देते हुए एफआईआर की मांग की है। सीजेएम रवि कुमार गुप्ता ने थाना गोमतीनगर से 24 मई 2022 तक आख्या मांगी है।
अमिताभ ने कहा है कि उन्हें 27 अगस्त को दिन में करीब ढाई घर से उठा कर करीब तीन बजकर 15 मिनट पर थाना हजरतगंज लाया गया था। जहां उनके साथ मारपीट व गाली-गलौज किया। उन्होंने कहा कि थाना हजरतगंज की जीडी संख्या 44 में साफ लिखा है कि अमिताभ को कोई जाहिर चोटें नहीं थीं। इसके विपरीत शाम पांच बजकर 30 मिनट पर सिविल अस्पताल में कराये गए मेडिकल में उनके शरीर पर 06 मल्टीप्ल अब्रेजन की चोटें पायी गयीं, जो अगले दिन 28 अगस्त को जेल में हुए मेडिकल में भी पुष्टि हुआ।
अमिताभ ने इन चोटों को थाने में हुई मारपीट का नतीजा बताते हुए तत्काल एफआईआर की मांग की है। उन्होंने पहले पुलिस कमिश्नर लखनऊ को प्रार्थनापत्र दिया था।
दीपक
