Tuesday, February 10, 2026
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स्कूल फीस पर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

ऑनलाइन पढ़ाने वाले स्कूल 70 फीसद ट्यूशन फीस ले सकेंगे

राज्य डेस्क

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ने निजी स्कूल फीस विवाद मामले में अहम फैसला सुनाया। खंडपीठ ने कहा कि जिन निजी स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाया है, वे ट्यूशन फीस का 70 फीसद ही फीस के तौर पर ले सकेंग। लेकिन ध्यान रखने वाली बात होगी कि वे राजस्थान सरकार द्वारा 28 अक्टूबर को लागू की गई सिफारिशों के अनुसार ही फीस ले सकेंगे। प्रदेश सरकार व अन्य की अपील के इस मामले में करीब दो दर्जन से ज्यादा पक्षकार शामिल थे, ऐसे में हाईकोर्ट को सभी को सुनने में भी काफी वक़्त लग गया। ज्ञात हो कि, हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 16 दिसम्बर को मामले की सुनवाई के बाद ही फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश पर एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद कमेटी ने अपनी सारी सिफारिशें 28 अक्टूबर को प्रस्तुत की थी।
इन सिफारिशों में कहा गया था कि जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेज चला रहे है, वे ट्यूशन फीस का 70 फीसदी हिस्सा फीस के रूप में ले सकते हैं। वहीं स्कूलों के खुलने के बाद बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा और सीबीएसई) जितना भी कोर्स तय करेगा, तब स्कूल उस कोर्स को पढ़ाए जीने की फीस ले सकेंगे। कमेटी की इन सिफारिशों को निजी स्कूल और अभिभावकों ने मानने से इनकार कर दिया था। एक तरफ अभिभावकों ने स्कूलों द्वारा ली जा रही 70 फीसद फीस को ज्यादा बताया था तो वहीं, निजी स्कूलों ने अभिभावकों से पूरी फीस लेने की मांग की थी। हालांकि, कुछ दिनों बाद कई निजी स्कूल 70 फीसद फीस लेने पर राजी हो गए थे। लेकिन सभी को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार था।

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