Thursday, April 2, 2026
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सुप्रीम कोर्ट से उप्र के ईंट भट्ठा संचालकों को बड़ी राहत, एनजीटी की लगाई रोक हटाई

नई दिल्ली (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के ईंट भट्ठा संचालकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने यूपी में ईंट भट्ठा संचालकों पर एनजीटी की ओर से लगाई गई रोक हटा दी है।

एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लगभग दो हजार ईंट भट्ठों को फिर से खोला जा सकेग। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी की ओर से दिल्ली समेत यूपी में केवल पीएनजी पर चलने वाले ईंट भट्टों को चलाने के लिए लगाई गई शर्त को हटा दिया।

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठों को चलाने के लिए पीएनजी का प्रयोग करने के लिए कहा था। जिसकी वजह से नवंबर 2019 में अधिकांश ईंट भट्ठों को बंद कर दिया गया था। एनजीटी ने कहा था कि जब तक ईंट-भट्ठे पीएनजी से नहीं शुरू होते तब तक उन्हें चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा था कि ईंट-भट्ठों के बीच की दूरी कम से कम पांच सौ मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा ईंट-भट्ठों को एक साथ जलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे पर्यावरण पर काफी बुरा असर होता है। एनजीटी के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।

संजय

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