Sunday, February 8, 2026
Homeविधि एवं न्यायसुप्रीम कोर्ट: यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद...

सुप्रीम कोर्ट: यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के पुत्र अली अहमद को फिलहाल राहत नहीं

नई दिल्ली(हि.स.)। यूपी के बाहुबली नेता अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने रंगदारी वसूलने और धमकी देने के मामले में अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट जुलाई के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अली अहमद ने लॉ का स्टूडेंट होने के बावजूद कानून तोड़ा है। ये मामला अग्रिम जमानत का नहीं है। अली के खिलाफ जीशान नामक व्यक्ति ने पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। पुलिस ने रंगदारी के मामले में नामजद अली अहमद और 7 अन्य साथियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

जीशान का आरोप है कि अली 31 दिसंबर, 2021 को अपने साथियों के साथ आया और कनपटी पर पिस्टल सटाकर अतीक अहमद से मोबाइल पर बात करने को कहा। जीशान के मना करने पर अतीक ने फोन पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी और एक संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने को कहा। जीशान के मुताबिक अली ने संपत्ति न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

संजय/सुनीत

RELATED ARTICLES

Most Popular