नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में सूचना आयुक्तों की समय पर और पारदर्शी नियुक्ति के संबंध में चार सप्ताह की अवधि के भीतर नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “केंद्र और अन्य सभी राज्य सरकारों को बुधवार से चार सप्ताह की अवधि के भीतर नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने की भी अनुमति है।”
कोर्ट ने 2019 के फैसले में शीर्ष अदालत के निर्देशों को लागू करने के लिए सरकारी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सरकारों को चार सप्ताह का समय दिया। अदालत ने आदेश में सरकारों को रिक्तियों की वर्तमान स्थिति बताते हुए अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया।
अपने 2019 के आदेश में, शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों में रिक्त पदों को भरने के लिए कई निर्देश दिए थे। अदालत ने अपने आदेश में केंद्र को सीआईसी में मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए तीन महीने का समय दिया था।
शीर्ष अदालत ने संबंधित अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर सीआईसी के सूचना आयुक्तों (आईसी) के चयन और नियुक्ति के लिए बनाई गई खोज समिति के सदस्यों के नाम वेबसाइट पर डालने का भी निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर नवीनतम अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया
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