सीबीआईसी ने कहा- गंगाजल और पूजा सामग्री जीएसटी के दायरे से बाहर
कहा-जब से जीएसटी लागू हुआ, तब से पूजा सामग्री इसके दायरे से बाहर
नई दिल्ली (हि.स.)। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने स्पष्ट किया है कि ‘गंगाजल’ को जीएसटी से छूट दी गई है। सीबीआईसी ने कहा कि देशभर के घरों में पूजा में गंगाजल का उपयोग किया जाता है। इस पूजा सामग्री को भी जीएसटी के तहत छूट दी गई है।
सीबीआईसी ने गुरुवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि पूजा सामग्री पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर जीएसटी परिषद ने 18-19 मई, 2017 और 3 जून, 2017 को क्रमशः 14वीं और 15वीं बैठक में पूजा सामग्री पर जीएसटी पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में ही उन्हें छूट सूची में रखने का निर्णय लिया गया। इसलिए जीएसटी लागू होने के बाद से ही इन सभी वस्तुओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है।
इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने गंगाजल पर कथित तौर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने के लिए मोदी सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने इसे लूट और पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया था। इसके बाद सीबीआईसी की ओर से इस मसले पर स्थिति साफ की गई और बताया कि गंगाजल को जीएसटी लागू होने के बाद से ही कर के दायरे से बाहर रखा गया है।
प्रजेश शंकर/दधिबल