Wednesday, February 18, 2026
Homeविधि एवं न्यायसीए की परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को दें ऑप्ट आउट का...

सीए की परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को दें ऑप्ट आउट का विकल्प : सुप्रीम कोर्ट

संजय कुमार

नई दिल्ली (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जुलाई से होने वाली चार्टड एकाउंटेंसी (सीए) की परीक्षा को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि परीक्षा देने में असमर्थ छात्रों को ऑप्ट आउट का विकल्प दिया जाए। ताकि छात्र बाद में सभी पेपर दे सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर छात्र या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना से प्रभावित रहा हो तो ऑप्ट आउट का विकल्प मिलेगा। ऑप्ट आउट का विकल्प चाहने वाले छात्रों से आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जाएगी। वे किसी डॉक्टर का प्रमाण पत्र आईसीएआई को दे सकते हैं।

पिछले 28 जून को आईसीएआई ने हलफनामा दायर कर कहा था कि इस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) की परीक्षा को स्थगित नहीं किया जाएगा। इस मामले में तीन याचिकाएं दायर की गई थीं। पहली याचिका वकील अनुभा श्रीवास्तव सहाय ने, दूसरी याचिका सत्यनारायण पेरुमल और तीसरी याचिका अमित जैन ने दायर की थी। इसके अलावा करीब छह हजार चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्रों ने चीफ जस्टिस एनवी रमना को पत्र लिखा था। छात्रों ने 15 दिनों तक चलने वाली ऑफलाइन परीक्षा में ऑप्ट आउट का विकल्प नहीं देने पर चिंता जताई थी। पत्र में कहा गया था कि इस परीक्षा में उन छात्रों को भी कोई छूट नहीं दी गई है जो कोरोना की वजह से परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं।

RELATED ARTICLES

Most Popular