सावधान! गलत आख्या देना पड़ न जाय भारी
बहराइच जिले के शिवपुर के बीडीओ को आयुक्त ने किया तलब
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को मनमाने ढंग से अपात्र बताने का आरोप
जानकी शरण द्विवेदी
गोंडा। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए शासन के निर्देशों के क्रम में अब वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी इस पर ज्यादा जोर देने लगे हैं। शिकायतों के निस्तारण आख्या पर आंख बंद कर निक्षेपित करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर उसका परीक्षण भी किया जा रहा है और कमियां मिलने पर सम्बंधित जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है। इसी क्रम में देवीपाटन मण्डल के आयुक्त शशिभूषण लाल सुशील ने बहराइच जिले के खंड विकास अधिकारी शिवपुर को एक मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है।
बीडीओ शिवपुर को भेजे पत्र में आयुक्त ने कहा है कि शिव नरायन पुत्र समय दीन ग्राम पंचायत नेवादा पूरे करनाती द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिए जाने के बारे में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आप द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित अपनी आख्या में लिखा है, ‘शिकायतकर्ता के तीन पुत्र हैं। एक पुत्र की शादी हो गई है। दो पुत्र अविवाहित है। शिकायतकर्ता अलग चार अलग कमरां के ईंट की दीवाल पर टीनशेड वाले मकान में निवारा कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप इन्हें आवास का लाभ दिया जाना संभव नहीं है।’ आयुक्त ने उन्हें आगामी 14 अक्टूबर 2024 को सम्बंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच आख्या के कतिपय बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आयुक्त ने सवाल उठाया है कि शिकायतकर्ता अपने एक विवाहित एवं 02 अविवाहित बच्चों व पत्नी के साथ टीनशेड में निवास करता है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना का पात्र किस प्रकार नहीं है? पिछले महीने प्रेषित की गई जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न जीपीएस मैप कैमरा में फोटो खींचे जाने की तिथि 14 सितम्बर 2023 क्यों अंकित है? शिकायती पत्र के साथ संलग्न प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की सूची के क्रमांक 277 पर आवेदक का नाम अंकित होने के बावजूद उसे नजरंदाज करके उसके ऊपर और नीचे क्रमांक पर दर्ज व्यक्तियों को योजना का लाभ दे दिया गया। शिकायतकर्ता को लाभ से किस आधार पर वंचित किया गया? आयुक्त ने कहा है कि नियत तिथि पर उपस्थित होकर उपर्युक्त बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट न करने की दशा में शासन की मंशा के अनुरूप आपके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।
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