Tuesday, March 31, 2026
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सामूहिक हत्या के मामले में सजायाफ्ता शराब कारोबारी की मौत

– तीन साल पहले शराब कारोबारी समेत 10 लोगों को हुई थी उम्रकैद

हमीरपुर(हि.स.)। हमीरपुर शहर में करीब 27 साल पहले हुए पांच लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में सजायाफ्ता शराब कारोबारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। शराब कारोबारी उम्रकैद की सजा में जेल में निरुद्ध थे और कुछ माह से मेडिकल ग्राउन्ड में जेल से बाहर आकर इलाज करा रहे थे।

हमीरपुर शहर के सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 की शाम राकेश शुक्ला, राजेश शुक्ला व मासूम पुत्र समेत पांच लोगों की सामूहिक हत्या गोली मारकर की गई थी। घटना में राजीव शुक्ला समेत दो लोगों भी घायल हुए थे। इस घटना में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल, शराब कारोबारी रघुवीर सिंह गौर व उनका पुत्र डब्बू सिंह समेत ग्यारह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस घटना को लेकर वर्ष 2019 में जून के महीने में हाईकोर्ट की डबल बैंच ने विधायक समेत दस लोगों को उम्रकैद की सजा दी थी। सजा के बाद सभी अभियुक्त जेल भेजे गए थे। पूर्व विधायक आगरा जेल में बंद है जबकि अन्य सजायाफ्ता प्रदेश की अन्य जेलों में निरुद्ध है। बताते हैं कि शराब कारोबारी कुछ माह पहले मेडिकल ग्राउन्ड पर जेल से बाहर आए थे। उनका इलाज भी चल रहा था। उनका इलाज के दौरान अस्पताल में निधन हो गया है।

सजायाफ्ता की मौत की खबर से मंगलवार को यहां परिजनों में कोहराम मच गया है। उनके तमाम समर्थक हमीरपुर शहर के हाथी दरवाजा स्थित आवास पर पहुंच गए है। शराब कारोबारी का इकलौता बेटा डब्बू सिंह भी सामूहिक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

पंकज

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