सरकार ने फिर डीजल और जेट फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटाया, नई दरें लागू
– घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के दाम पर नियंत्रण के लिए घटाया टैक्स
नई दिल्ली (हि.स.)। सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को काबू में रखने के लिए एक जुलाई को इनके निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में एक बार फिर कटौती की है। सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एटीएफ और कच्चे तेल लगने वाले विंडफॉल टैक्स में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का नया आदेश बुधवार को लागू हो गया है।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक डीजल के निर्यात पर लगने वाला अप्रत्याशित लाभ कर 11 रुपये से घटाकर 5 रुपये प्रति लीटर हो गया है। एटीएफ पर इसको खत्म करने का फैसला लिया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर पहले की तरह शून्य कर जारी रहेगा। हालांकि, घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर यह शुल्क बढ़ा दिया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लागू विंडफॉल टैक्स को 17 हजार रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है। सरकार ने यह कदम ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और वेदांता लिमिटेड जैसे उत्पादकों को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले 20 जुलाई को एटीएफ पर लागू विंडफॉल टैक्स 6 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर लागू कर को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। इसी तरह घरेलू कच्चे तेल उत्पाद पर लागू 23,250 रुपये अतिरिक्त कर को घटाकर 17 हजार रुपये प्रति टन किया गया था।
प्रजेश/सुनीत