सपा विधायक डॉ. वीरेंद्र यादव को 15 दिन की जेल , जमानत मिली

-चुनाव आचार संहिता में दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने सुनाई सजा

गाजीपुर (हि.स.)। जनपद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शरद कुमार चौधरी की अदालत ने सोमवार को वर्तमान विधायक जंगीपुर डॉ. वीरेन्द्र यादव समेत 15 लोगों को 15- 15 दिन की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 200-200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। सजा के बाद अभियुक्तों की ओर से अपील अवधि तक जमानत पर रिहा करने हेतु आवेदन दिया गया, जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए रिहा कर दिया ।

16 फरवरी 2017 को जंगीपुर थाना के उपनिरीक्षक मायापति पाण्डेय अपने हमराहियों के साथ शाम को गश्त कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि गाजीपुर मऊ मेन रोड पर ही जंगीपुर विधायक डॉ. वीरेन्द्र यादव अपने समर्थक राजेन्द्र यादव, विजय यादव,चंद्रभान गुप्ता, विक्रमा यादव, राधेमुनि यादव, बाड़ू यादव, कंजय उर्फ संजय यादव एवं 200 अज्ञात लोग मेन रोड पर ही जलूस के रूप में समाजवादी पार्टी का झंडा लिए नारेबाजी करते हुए यादव मोड़ की तरफ से मंडी की ओर आ रहे थे।

जुलूस की वीडियोग्राफी आरक्षी से कराई गई। जब सपा उम्मीदवार और जुलूस में शामिल लोगों से जुलूस निकालने का अनुमति पत्र मांगा गया तो वे नहीं दिखा सके। डॉ. वीरेंद्र यादव और उनके लोगों को समझाया गया, लेकिन वे लोग नहीं माने। जिसके चलते आवागमन पूरी तरफ से बाधित हो गया। तहरीर के आधार पर सपा विधायक समेत आठ नामजद और दो सौ अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया। नामजद आरोपितों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय पेश किया गया। कुल 15 आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में विचारण के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भैया प्रेमचंद द्वारा कुल सात गवाहों को पेश किया गया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। न्यायालय में दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद सभी आरोपितों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई।

श्रीराम /दीपक/सियाराम

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