सपा विधायक इरफान मामले में 28 मार्च को कोर्ट सुना सकती है फैसला

कानपुर (हि.स.)। महाराजगंज जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के विधायक इरफान सोलंकी को एक बार फिर अगली तारीख 28 मार्च मिल गई है। माना जा रहा है कि एमपी/एमएलए कोर्ट उसी दिन अपना फैसला सुनाएगी, क्योंकि कोर्ट ने विधायक और अन्य आरोपितों को सामने पेश होने का आदेश दिया है।

महिला के प्लॉट में आगजनी समेत कई मामलों में आरोपित सपा विधायक इरफान सोलंकी व भाई रिजवान सहित कानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने आज की तारीख फैसला दिये जाने के लिए सुनिश्चित की थी। इस पर इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। इधर जुमे के दिन फैसला आने के चलते कचहरी से लेकर पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित किया गया। इसके साथ ही पुलिस-प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बार फिर से फैसले की तारीख बढ़ा दी गई। अब 28 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।

इरफान के वकील कलीम अहमद सिद्दीकी ने बताया कि आज आगजनी वाले मामले में फैसला आना था लेकिन कोर्ट ने अगली तारीख 28 मार्च कर दी है। इसके साथ ही सभी आरोपितों को सामने पेश करने का भी आदेश दिया गया है। इससे संभावना है कि 28 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। वहीं, अकील द्वारा विधायक के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराए जाने के मामले में आज हमने कोर्ट के सामने जिरह की है। कोर्ट के सामने गवाह नसीम और आरिफ पेश भी हुए लेकिन जिरह पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख आठ अप्रैल सुनिश्चित की है। मेरा मानना है कि आगजनी मामले में 28 मार्च को जज साहब इरफान को बुलाकर सामने फैसला सुनाएंगे।

अजय/दीपक/दिलीप

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