श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में नया ट्विस्ट, नेताजी की परपोती ने कोर्ट में दायर की याचिका, 18 नवम्बर को होगी सुनवाई

मथुरा(हि.स.)। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मालिकाना हक मामले में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से शुक्रवार जिला न्यायालय कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसकी कोर्ट में सुनवाई 18 नवम्बर को होगी। 

विदित रहे कि, श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर को मस्जिद मुक्त बनाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 18 नवंबर को जिला न्यायालय कोर्ट में होगी। शुक्रवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पर परपोती राजश्री चौधरी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिका दायर की है। 
शुक्रवार को जानकारी देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजश्री चौधरी कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर में अवैध निर्माण की गई मस्जिद को खुद ही हटा लेना चाहिए। बाबा विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में हिंदुओं के मंदिर को तोड़कर मुगलों ने वहां मस्जिदें बनवाई। यह सभी अवैध है। हम इन सभी जगह का विरोध करते हैं और समय आने पर इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। 1968 में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर को लेकर जो समझौता हुआ था, वह अवैध था। इसलिए मंदिर को मस्जिद मुक्त बनाया जाए। उसके लिए पिटिशन दाखिल किया गया है। 
सुप्रीम कोर्ट के पांच अधिवक्ता द्वारा दायर की गई याचिका, तीर्थ पुरोहित महासभा, माथुर चतुर्वेदी परिषद, अखिल भारतीय हिंदू महासभा सभी याचिकाओं पर 18 नवंबर को जिला न्यायालय कोर्ट में सुनवाई होनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजश्री चौधरी ने कहा हिंदुओं के जहां धार्मिक स्थल बने हैं। वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद में बनाई गई, जो कि अवैध हैं। उन सभी को हटाया जाएगा  हमारे एजेंडे में बाबा विश्वनाथ मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है। हम उन हिंदुओं का समर्थन करते हैं जिन्होंने न्यायालय में पिटीशन दाखिल किया। भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से एक पिटिशन कोर्ट में दाखिल किया गया है। 

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