श्रमजीवी विस्फोट कांड के दो दोषियों को मृत्युदंड की सजा
जौनपुर (हि.स.)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की अदालत ने बुधवार को श्रमजीवी विस्फोट कांड के दो दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक पर 10 लाख 70 हजार व दूसरे दोषी पर 10 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में बात करते हुए सरकारी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप मौर्य ने बताया कि 28 जुलाई 2005 को जौनपुर के सिंगरामऊ स्थित हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में 14 लोग मरे गए थे, जबकि 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे।
ट्रेन में बम रखने वाले बांग्लादेशी आतंकी रोनी उर्फ आलमगीर एवं षड्यंत्र करने वाले आतंकी ओबैदुर्रहमान को वर्ष 2016 में अपर सत्र न्यायाधीश बुधिराम यादव की अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। दोनों ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है, जो विचाराधीन है। बाकी दोषी हिलालुद्दीन व नफीकुल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। इस ऐतिहासिक फैसले को देखते हुए पूरा न्यायालय छावनी परिसर में तब्दील रहा। चप्पे-चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। फैसले के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
रवीन्द्र/विश्वप्रकाश/दीपक/सियाराम