बाल अधिनियम में संशोधन करना चाहती है नेपाल सरकार
इंटरनेशनल डेस्क
काठमाण्डू। नेपाल सरकार शादी की न्यूनतम उम्र 20 से घटाकर 18 साल करने या बाल विवाह पर सजा कम करने की तैयारी कर रही है। सरकार का मानना है कि 20 साल की उम्र सीमा के कारण दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। इसलिए, सरकार बाल अधिनियम और आपराधिक संहिता में संशोधन करने जा रही है। कानून मंत्री अजय चौरेसिया ने कहा, ’सरकार संसद के मौजूदा सत्र में विधेयक लाने की तैयारी में है। हमने इस पर चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से चर्चा की है।’ वहीं इस मामले में गृह मंत्री रमेश लेखक ने संसद की कानून, न्याय और मानवाधिकार समिति में बताया कि सरकार इस संशोधन को अंतिम रूप दे रही है। उन्होंने कहा, ’वर्तमान उम्र सीमा काम नहीं कर रही है, इसलिए इसे कम करना जरूरी है।’ नेपाल सरकार दो विकल्पों पर विचार कर रही है। पहला, शादी की न्यूनतम उम्र घटाकर 18 साल करना। दूसरा, ’रोमियो और जूलियट कानून’ अपनाना, जो अमेरिका के कई राज्यों में लागू है। इस कानून के तहत यदि दोनों प्रेमी जोड़े की उम्र में 2-3 साल का अंतर हो, तो इसे कानूनी सहमति माना जाएगा। वर्तमान कानून के अनुसार, नेपाल में शादी के लिए दोनों की उम्र 20 साल होनी चाहिए। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल की जेल और 30,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। साथ ही, 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति से संबंध भी दुष्कर्म माना जाता है। 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री गोविंदा बैंदी ने कहा था कि जब 16 साल में नागरिकता और 18 साल में मतदान का अधिकार मिल सकता है, तो शादी की उम्र 20 साल क्यों होनी चाहिए? हालांकि, तब यह बदलाव नहीं हो सका था। अब सरकार इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के करीब है और कई सांसद इस बदलाव के समर्थन में हैं।
यह भी पढें : यमन के हवाई अड्डे पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक
नम्र निवेदन
सुधी पाठकों, आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा प्रेषित अनेक खबरें ‘हिंदुस्तान डेली न्यूज’ पोर्टल पर प्रकाशित की जाती हैं; किंतु सभी खबरों का लिंक ग्रुप पर वायरल न हो पाने के कारण आप कई बार अपनी तथा अन्य महत्वपूर्ण खबरों से वंचित रह जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप सीधे www.hindustandailynews.com पर जाकर अपनी खबरों के साथ-साथ पोर्टल पर प्रकाशित अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं। पोर्टल को और अधिक सूचनाप्रद तथा उपयोगी बनाने के लिए आपके सुझावों का स्वागत है। जानकी शरण द्विवेदी, संपादक-हिंदुस्तान डेली न्यूज, मो. 9452137310
