विवेचक ने जिसे कहा निर्दोष, कोर्ट ने दी बड़ी सजा!

दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 35 हजार का अर्थदंड

जानकी शरण द्विवेदी

गोंडा। जिले की एक अदालत ने मंगलवार को दुष्कर्म के एक ऐसे आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है, जिसका नाम विवेचक ने साक्ष्य के अभाव में आरोप पत्र से विलोपित कर दिया था। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अशोक कुमार सिंह व सुनील कुमार मिश्र ने आज यहां बताया कि जिले के कटरा बाजार थाने में छह फरवरी 2018 को एक किशोर समेत दो व्यक्तियों के खिलाफ नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बंध में अभियोग दर्ज कराया गया था। विवेचक राम अशीष यादव ने बालिका को बरामद कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराने के उपरांत साक्ष्य संकलन करते हुए बलात्कार की धारा बढ़ाकर एक मात्र किशोर के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया, जबकि दूसरे आरोपी चांद बाबू (35) के खिलाफ साक्ष्य न मिलने की बात कहते हुए आरोप पत्र से नाम विलोपित कर दिया। किशोर के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) की अदालत में मुकदमा प्रचलित है। अभियोजक द्वय ने पीड़िता के बयान के आधार पर परीक्षण न्यायालय से दूसरे आरोपी को तलब कर मुकदमा चलाए जाने की मांग की। अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत उसे तलब कर परीक्षण शुरू किया। सत्र परीक्षण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करते हुए बचाव व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं और गवाहों को सुनकर आरोपी चांद बाबू को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपियों को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी प्रदीप शुक्ला, थाना कटरा बाजार के पैरोकार प्रमोद कुमार तथा कोर्ट मोहर्रिर संध्या चौरसिया ने प्रभावी भूमिका अदा की।

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