Friday, March 13, 2026
Homeविधि एवं न्यायविपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई...

विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

– फटकार लगाते हुए कहा- पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई याचिका

नई दिल्ली(हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ (I.N.D.I.A) रखने पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी पाने के लिए दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्वाचन आयोग जाने को कहा।

यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित खेरिवाल ने दाखिल की थी। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लंबित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को विपक्षी दलों के गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस) के नाम के संक्षिप्त फॉर्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, निर्वाचन आयोग और विपक्षी दलों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि इस नाम की वजह से चुनाव में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले निर्वाचन आयोग को 19 जुलाई को पत्र लिखा था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पार्टियों ने अनुचित लाभ उठाने, केवल सहानुभूति बटोरने और वोट हासिल करने के लिए गठबंधन का नाम ‘इंडिया’ रखा है। इस नाम का इस्तेमाल आगे राजनीतिक फायदे के लिए करके लोगों की भावनाएं भड़काई जा सकती है, जो कानून-व्यवस्था के लिए समस्या पैदा करेगा। याचिका में कहा गया है कि INDIA राष्ट्रीय प्रतीक का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए नहीं किया जा सकता है।

संजय/सुनीत

RELATED ARTICLES

Most Popular