विधि एवं न्याय :सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकारा, पूछा- UP पंचायत चुनाव का काउंटिंग टाला जा सकता है?

राज्य में पंचायत चुनावों की मतगणना से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कहा कि अगर कोरोना संकट को देखते हुए मतगणना को स्थगित कर दिया जाए तो कोई आसमान नहीं टूटे पडे़गा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा कि कोरोना काल में क्या मतगणना कराना जरूरी है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से जारी किया गया दिशा-निर्देश भी मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 लाख से अधिक सीटों की काउंटिंग होगी और इसके लिए केवल 800 केंद्र हैं, तो आप प्रति केंद्र लगभग 800 सीटों की गिनती करेंगे। हर सीट पर कई उम्मीदवार होंगे। ऐसे में फिर आप काउंटिंग स्टेशन पर प्रति व्यक्ति 75 लोगों की सीमा को कैसे सुनिश्चित करेंगे।

प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं द्वारा मतगणना प्रारम्भ होने के 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एन्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या कोविड- 19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा किए जाने की रिपोर्ट दिए जाने के बाद मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट/थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्थ डेस्क होगी जहां आवश्यक दवाईयों के साथ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश करेगा।

मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केन्द्र के बाहर भीड़ एकत्र नहीं होने दी जाएगी।

मतगणना केंद्र/हाल में सामाजिक दूरी, उपयुक्त वेन्टीलेशन, खिड़कियों और एक्जास्ट पंखों का प्रबन्ध राज्य आपदा प्रबन्ध के प्रोटोकाल के अनुसार होगा।

मतगणना केन्द्रों को मतगणना प्रारम्भ होने से पहले, मतगणना के दौरान पाली परिवर्तन के समय और मतगणना समाप्ति पर सैनिटाइज किया जाएगा। मतपेटिकाओं और स्टील ट्रंक को भी सैनिटाइज किया जाएगा।

मतगणना टेबिल की संख्या कोविड-19 की गाइड लाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी।

मतगणना हाल / कक्ष परिसर में प्रवेश के समय सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।

सैनिटाइजर साबुन और पानी की व्यवस्था होगी और सभी व्यक्तियों को अपना हाथ सैनिटाइज करना होगा।

जिस व्यक्ति को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, जुकाम आदि हो, उसे मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

विजय जुलूस प्रतिबन्धित रहेगा, कोई भी प्रत्याशी या समर्थक विजय जुलूस नहीं निकालेगा।

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