विधि एवं न्याय : सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आदेश पालन का समय
पालन नहीं तो होगी अवमानना कार्यवाही
प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए दो माह का समय दिया है। कहा है कि पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जायेगी।
कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए याची को पालन न होने पर दुबारा अवमानना याचिका दाखिल करने की छूट दी है। कोर्ट ने सचिव को 12 जनवरी 21 को तीन हफ्ते में याची को आबकारी कांस्टेबल भर्ती की ओरएमआर सीट देने का निर्देश दिया था। जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने अश्वनी आर्या व सात अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने 405 पद विज्ञापित किये और उन पदों के लिए लिखित परीक्षा ली और परिणाम घोषित किया। जिसको लेकर याचीगण ने ओएमआर सीट की मांग की। इनका कहना है कि उन्हें अपेक्षित अंक से कम मिले हैं।