नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को केंद्र और सोशल मीडिया मंचों-फेसबुक एवं व्हाट्सएप से जवाब मांगा। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी कर 13 मई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने को कहा है। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है। याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने अदालत से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सएप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा। यह देखकर अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए 13 मई को सूचीबद्ध कर दिया।
विधि एवं न्याय : व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति मामले पर केंद्र और व्हाट्सएप को नोटिस
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