विधि एवं न्याय : कानपुर देहात के जिलाधिकारी आदेश का पालन करे या हाजिर हो : हाईकोर्ट

प्रयागराज (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को आदेश के पालन के लिए एक सप्ताह का समय दिया है और अनुपालन न करने की दशा में पूर्व जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र के साथ 25 मार्च को हाजिर होने का निर्देश न्यायमूर्ति वी.के बिड़ला ने अर्चना मिश्रा की द्वितीय अवमानना याचिका पर दिया है। 
मालूम हो कि जिलाधिकारी ने शिक्षामित्र याची को बिना शिक्षा समिति के प्रस्ताव के हटा दिया था। हाईकोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया था। फिर भी याची को कार्यभार नहीं सौंपा गया। आदेश का पालन न करने पर दाखिल अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए कोर्ट द्वारा आदेश पालन का दो माह का समय दिया गया। फिर भी पालन नहीं किया तो दुबारा अवमानना याचिका दाखिल हुई। कोर्ट ने आदेश का पालन करने या हाजिर होने का आदेश दिया। कहा गया कि डीएम का तबादला हो गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तबादला होने के आधार पर कोर्ट आदेश की अवहेलना का अधिकार नहीं मिल जाता। नये जिलाधिकारी को पक्षकार बनाने हुए आदेश पालन के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।

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